रात 12:30 के बाद नहीं मना सकेंगे न्यू ईयर पार्टी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

BD & DS टीम द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, मार्केट आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से चेकिंग की जाएगी।

भोपाल (जोशहोश डेस्क) साल 2020 का आज आखरी दिन है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन का सख्त पहरा रहने वाला है। भोपाल पुलिस हादसों को रोकने के लिए आज शाम 6 बजे से शहर में बैरीकेटिंग कर चेकिंग शुरू कर देगी, भोपाल कलेक्टर के निर्देश अनुसार रात 12 बजे के बाद सिर्फ आधे घंटे ही नए साल का जश्न मनाया जा सकेगा। साथ ही रात 12:30 बजे सभी दुकानें, पार्टी हाल, गार्डन बंद करना होगा। ख़बरों की मानें तो शराबियों को पकड़ने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने लिए शहर में 150 चेकिंग पॉइंट के साथ 40 जगहों पर ब्रीथ एनालाईजर का उपयोग होगा।

2 हज़ार पुलिसकर्मी होंगे शहर में तैनात

भोपाल में न्यू ईयर ईव का जश्न हमेशा से ही जोरों-शोरों से मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही शहर में शराबियों के हुड़दंग और हादसों को रोकने के लिए इस बार भोपाल शहर में 2000 पुलिसकर्मी शाम 6 बजे से देर रात तक ड्यूटी पर तैनात होंगे।

शहर के प्रमुख मार्गों पर रहेगा पहरा

शहर में विभिन्न उत्सव व आवागमन के दौरान आमजन की सुरक्षा हेतु गुरुवार शाम 6 बजे से विशेष चेकिंग एवं पेट्रोलिंग की जाएगी। शहर के करीब 150 प्रमुख मार्गों पर विशेष चैकिंग टीम तैनात की जाएगी। इसमें से 40 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को चैक कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इमसें जुर्माना के साथ ही गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई रहेगी। तेज गति से वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ व बिना हेल्मेट एवं तीन सवारी दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती की जाएगी। BD & DS टीम द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, मार्केट आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से चेकिंग की जाएगी। थाना स्टॉफ द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, गार्डन आदि स्थानों पर होने वाले आयोजनों हेतु संचालकों को शासन की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराएगी।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तय की गईं हैं ये गाइडलाइन

अधिकारियों के मुताबिक रात में वाहनों की चैकिंग भी की जाएगी। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते या हुडदंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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