अब गांव में बने घरों का भी मिलेगा मुआवजा

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) के अंतर्गत देश के पहले लाभार्थी हरदा (Harda) जिले के ग्राम अबगांवकलां निवासी रामभरोस विश्वकर्मा बन गये हैं।

हरदा(जोशहोश डेस्क) प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) के अंतर्गत देश के पहले लाभार्थी हरदा (Harda) जिले के ग्राम अबगांवकलां निवासी रामभरोस विश्वकर्मा बन गये हैं। उन्हें अधिग्रहित भूमि के एवज में अब 21 लाख रुपये से अधिक मुआवजा मिलेगा।

प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल (kamal patel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) की घोषणा इसी वर्ष 24 अप्रैल को की गई थी। योजना के पायलट प्रोजेक्ट में मध्यप्रदेश के हरदा और डिंडोरी जिलों को शामिल किया गया था। योजना के तहत ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग कराकर भूमि के स्वामित्व का निर्धारण किया जा रहा है।

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कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि रामभरोस विश्वकर्मा के खेत और घर अधिग्रहित हो गये थे जिस पर कुआं और कई पेड़ लगे थे। भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने से वह मुआवजा भी हासिल नहीं कर पा रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मूल्यांकन कराकर अब उन्हें 21 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा हासिल हो रहा है।

क्या है स्वामित्व योजना

भारत के गांवों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिसे आबादी इलाका कहा जाता है। यह वो जमीन होती है जिनके मालिकों के पास इसके कागजात नहीं होते। यह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपना मान कर हक जताते हैं। ऐसी जमीनों के लिए झगड़े भी होते हैं क्योंकि किसी के पास भी लीगल कागज नहीं होता। इससे राज्यों को प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं मिलता है। केंद्र सरकार ने ऐसी ही जमीनों पर बने घरों को मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व स्कीम (PM Swamitva Yojana) शुरू की है। इसमें सर्वे के बाद घर मालिकों को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। जिससे उनके पास जमीन के लिए कानूनी दस्तावेज होगा। इस संपत्ति कार्ड से लोग बैकों से कर्ज भी ले सकेंगे। स्वामित्व के दस्तावेज मिल जाने से ग्रामीण अपने घर और अन्य भूमि पर कर्ज ले सकेंगे और उन्हें खरीद बेच सकेंगे।

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