MP पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, नहीं मिलेगा OBC आरक्षण

राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के रिनोटिफिकेशन का निर्देश, 27 जनवरी को अगली सुनवाई।

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों पर चुनाव पर स्टे देते हुए चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के रिनोटिफिकेशन का निर्देश दिया है। मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन 27 प्रतिशत सीटों पर सामान्य सीटों की तरह ही चुनाव कराये जाने का निर्देश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ़ कहा कि राज्य सरकार OBC आरक्षण मामले में आग से न खेले और चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराए।

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने याचिककर्ता कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ की ओर से पक्ष रखा। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई न होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की थी।

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 जनवरी होना था और दूसरे चरण में 28 जनवरी को वोटिंग होनी है वहीं तीसरे और आख़िरी चरण के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण में 85 जनपद पंचायत, दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायत और तीसरे में 118 जनपद पंचायत में चुनाव होना है।

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