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Munawar Faruqui : 35 दिनों बाद मिली जमानत, मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।

भोपाल (जोशहोश डेस्क) मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ज़मानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मध्य प्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने पांच जनवरी को मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं। एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग.राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन न होने के आधार पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।

कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश में इंदौर के कैफे मोनरो में एक जनवरी को रखा गया था। बता दें, अपने बयानों से विवादों में फंसने के बाद 2 जनवरी को इंदौर में मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं। एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई जबकि दूसरी याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केसों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।

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