आकार पटेल को राहत: कोर्ट का आदेश-लुकआउट सर्कुलर वापस ले CBI
आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर के विरुद्ध दाखिल याचिका पर दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला।
Ashok Chaturvedi
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख और लेखक आकार पटेल (Aakar Patel) को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने आकार पटेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को आकार पटेल से माफी मांगने की बात भी कही।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के विरुद्ध दाखिल याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
इससे पहले पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर का हवाला देकर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश से बाहर जाने से रोक दिया गया था। आकार पटेल ने सीबीआई के इस कदम के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था, जिसने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।
हालाँकि सीबीआई ने पटेल की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यदि पटेल को देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह न्याय के दायरे से बचकर भाग सकते हैं। सीबीआई ने कहा था कि हम गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
सीबीआई आकार पटेल के खिलाफ विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है। आकार पटेल नरेंद्र मोदी सरकार के मुखर आलोचक माने जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के शासन का विश्लेषण करते हुए उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई है। आकार पटेल और एमनेस्टी इंडिया पूर्व में कई बार सरकारी मशीनरी पर निशाना साधते रहे हैं।