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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, कांग्रेस बोली-हर क़ीमत पर जारी रखेंगे लड़ाई

लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, कांग्रेस ने फैसले पर दी तीखी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली (जोश होश डेस्क) कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। अब राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल पर लिखा कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे।

राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी के उपनाम एक जैसे क्यों हैं? सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। फैसला सुनाये जाने के वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था।

केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, कि मेरी मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि, मैंने जो भी कहा वो एक राजनेता के तौर पर कहा। मैंने हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। सज़ा होने के बाद राहुल गांधी के वकील ने कहा, दो साल की सजा दी गई। उन्हें जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं।

सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से गुहार लगाई कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले में न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए। जबकि अभियोजक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी के लिए अधिकतम सजा और जुर्माने की मांग की थी।

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