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रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, कांग्रेस बोली- आदेश पूरी तरह अस्वीकार्य

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर इन दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने रिहाई संबंधी आदेश को अस्वीकार्य और पूरी तरह गलत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर राज्यपाल ने लंबे समय से इस पर कार्रवाई नहीं की है तो हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषी पाए गए पेरारिवल को बरी करने का आदेश बाकी आरोपियों पर भी लागू होगा। इस साल की शुरुआत में मई में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवल की रिहाई का आदेश दिया था।

इधर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य पूरी तरह गलत है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया-

गौरतलब है कि 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। इस मामले में पेरारिवल समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। पेरारिवल को टाडा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है।

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