Munawar Faruqui जेल से बाहर आएंगे या नहीं फैसला आज…

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सर्वोच्च न्यायालय कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए 28 जनवरी को याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बी.आर. गवई की पीठ सुनवाई करेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के साथ-साथ मामले में चल रही जांच को देखते हुए जमानत देने की गुंजाइश नहीं बनती।

मुनव्वर फारुकी को दो जनवरी को अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई।

आरोपी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। गौड़ ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन हिंदू देवी-देवताओं और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जानबूझकर गंदे और अभद्र मजाक कर रहे थे। हास्य कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया।

बता दें, अपने बयानों से विवादों में फंसने के बाद 2 जनवरी को इंदौर में मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं। एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई जबकि दूसरी याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केसों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।

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