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व्यापमं के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय शासकीय सेवा से बर्खास्त

डॉ. आनंद राय पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमावली, 1966 के नियम 10 के तहत की गई कार्रवाई

भोपाल (जोशहोश डेस्क) व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर और जयस नेता डॉ. आनंद राय (Dr. Anand Rai) को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। डॉ. आनंद राय पर यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमावली, 1966 के नियम 10 के तहत की गई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

डॉ. आनंद राय पर यह कार्रवाई आठ आरोपों की जांच के बाद नौकरी में कदाचरण को लेकर की गई। डॉक्टर आनंद राय इंदौर जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। डॉ. आंनद राय पर ड्यूटी के दौरान लगातार अनुपस्थित पाए जाने का आरोप है और अनुपस्थिति के दौरान आकस्मिक अवकाश आवेदन न दिए जाने की बात भी सामने आ रही है।

डॉ. आनंद राय ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठा रहा था इसलिए ये कार्रवाई की गई है। यह मेरी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है।

डॉ. आनंद राय पर सरकार के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने का भी आरोप है। डॉ. आनंद राय जयस के साथ कई गतिविधियों में शामिल थे। हाल ही में उन्होंने आउटसोर्स घोटाले को लेकर भी आवाज उठाई थी। डॉ.आनंद राय का कहना था कि आउटसोर्स घोटाले में मेरिट ताक पर रख आरएसएस से जुड़े 50000 युवाओं को सीधे नौकरी दे दी गई है।

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