रिपब्लिक टीवी ने टाइम्स नाउ के एंकर पर किया मानहानि का मुकदमा
एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईर्ष्या करती हैं और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने लिए अभियुक्त की ओर से इस तरह का मानहानि शो प्रसारित किया जाता है।
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी और उसके संस्थापक के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट मामले को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के चैट से संबंधित 18 जनवरी को नविका कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतपत्र की पृष्ठ संख्या 49 में कहा गया है, “नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक पर राजकीय गोपनीयता भंग कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे नेटवर्क की सद्भावना खतरे में पड़ गई और पूरे संगठन को खतरे में डाल दिया गया।”
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कंपनी ने दलील दी कि अपमानजनक शो में सैटेलाइट टेलीविजन में प्राइम टाइम पर लाइव टेलीकास्ट के अलावा 85,000 से अधिक दृश्य थे, और शिकायतकर्ता कंपनी की जो मानहानि हुई, उसकी भरपाई मुश्किल है।
आगे कहा गया है कि यह न केवल तथ्यों और स्पष्ट झूठ का एक पूर्ण निर्माण है, बल्कि एक बड़े सार्वभौमिक दर्शकों के लिए एक अपमानजनक बयान भी है, ताकि वे अपने मन को पूर्वाग्रहित कर सकें और उन्हें पूरी तरह से भ्रामक प्रसारण के माध्यम से प्रभावित कर सकें।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा, “टीआरपी घोटाला मामले में, मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट मामले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है।”
एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईर्ष्या करती हैं और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने लिए अभियुक्त की ओर से इस तरह का मानहानि शो प्रसारित किया जाता है।
कंपनी ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए कानून के अनुसार आरोपियों को सजा देने का अनुरोध किया है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी।