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शराब पीने के लिए जरूरी होगा आधार और ओटीपी नंबर!

मध्यप्रदेश सरकार शराब की होम डिलेवरी के लिए पूरी तैयारी में दिख रही है। इसका मसौदा तैयार हो चुका है।

भोपाल (जोशहोश डेस्क) मध्यप्रदेश सरकार शराब की होम डिलेवरी के लिए पूरी तैयारी में दिख रही है। नई आबकारी नीति में इसका मसौदा तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगते ही शराब के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। इसके लिए आधार नंबर और ओटीपी नंबर भी जरूरी हो सकता है।

प्रदेश में जहरीली शराब के बढते कारोबार को देखते हुए सरकार नई आबकारी नीति लाने जा रही है। जिसमें शराब की होम डिलेवरी की योजना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में लाॅकडाउन के समय शराब की होम डिलेवरी शुरू की गई थी।

छत्तीसगढ में होम डिलेवरी के लिए आधार और ओटीपी नंबर जरूरी किया गया था। इसी माॅडल के मुताबिक अगर मध्यप्रदेश में भी होम डिलेवरी होती है तो यहां भी ऑनलाइन शराब मंगाकर पीने के लिए आधार और ओटीपी नंबर जरूरी हो सकता है।

ऑनलाइन ऑर्डर की प्रक्रिया

अगर छत्तीसगढ़ की प्रक्रिया को देखें तो यहां ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सरकार के ऐप पर लाॅगइन करना होता है। ग्राहक ऐप पर निकटतम दुकान का चयन भी कर सकता है। ऐप पर दुकान में मौजूद ब्रांड और उनका रेट प्रदर्शित होता है। जिसके मुताबिक ग्राहक ऑर्डर कर सकता है।

ऑर्डर करते समय ग्राहक को अपने पते के साथ आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होता है। ऑर्डर के साथ ग्राहक को एक ओटीपी नंबर भी दिया जाता है जिसे डिलेवरी के समय बताना होता है। शराब की कीमत के साथ डिलेवरी चार्ज का भुगतान ऑनलाइन या कैश भी होता है।

फरवरी में मंजूर होना है आबकारी नीति

नई आबकारी नीति का मसौदा आबकारी मंत्री जगदीश देवडा तक पहुंच चुका है। यहां से मंजूर होेने के बाद इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास भेजा जाएगा। जिनकी मुहर के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार को नई आबकारी नीति को फरवरी में ही मंजूरी देना है क्योंकि मार्च से नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ होनी है।

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