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जनवरी में खुलेंगे कोचिंग संस्थान, नियमों का करना होगा पालन

भोपाल (जोशहोश डेस्क) कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले कई महीनें से कोचिंग संस्थानों (Coaching Institutes)में ताले पड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार ने स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन कोचिंग संस्थानों को भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।

खुल रहे कोचिंग संस्थानों में कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नहीं आएगा और सप्ताह में एक छात्र को सिर्फ 3 दिन ही कोचिंग बुलाया जाएगा। वहीं कोचिंग संस्थानों के छात्रावास नहीं खोले जाएंगे।

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कोचिंग संस्थानों को इन नियमों का करना होगा पालन

  1. कक्षा में बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ ही छात्रों को कोचिंग संस्थान बुलाया जाएगा।
  2. कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नही आएगा और सप्ताह में एक छात्र को सिर्फ 3 दिन ही बुलाया जाएगा।
  3. कोचिंग आने से पहले छात्रों को अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
  4. संस्थान को एक टीम रखनी होगी जो कि थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सेनिटाईजेशन और मास्क के पश्चात ही संस्थान के अंदर घुसने देगी।
  5. संस्थानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, अनिवार्य रूप से विडियो रिकार्डिंग की जाएगी।
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