कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नहीं मिली जमानत…
इंदौर (जोशहोश डेस्क) हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका खारीज कर दी है। बता दें कि एक जनवरी को भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद पुलिस ने फारूकी और यादव को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एकल पीठ ने गुरुवार को अपने फैसले में फारूकी और यादव की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया है कि – अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में गवाहों के बयानों और जांच जारी होने की वजह से जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं कर सकते।
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क्या है मामला
एक जनवरी की शाम को इंदौर शहर के मुनरो कैफे में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ हिदूंवादी संगठन के सदस्यों ने मारपीट की थी और कॉमेडियन को थाने ले जाया गया था। कॉमेडियन पर आरोप लगाया गया था कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं। स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारूकी और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ एक जनवरी को तुकोगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था।