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मध्यप्रदेश के इस जिले में 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें यहां!

अनूपपुर (जोशहोश डेस्क) मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश के हर जिले में लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आज शाम 6 बजे से 3 मई तक का टोटल लाकडाउन लगा दिया गया है। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं।

मिलेगी यह छूट
लॉकडाउन के दौरान दूध विक्रेताओं को सुबह 6 से 12 बजे तक घर-घर जाकर दूध देने की छूट रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, टीकाकरण केंद्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी- फल विक्रेता ठेले के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी व फल बेच सकेंगे। वहीं थोक सब्जी विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे।

राशन और किराना तथा पेयजल के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे सामान बेच सकेंगे। साथ ही विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। समस्त मंदिर, मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी, मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 5 लोग नियमित पूजा, नमाज आदि कर सकेंगे।

नई गाइडलाइन जारी की

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। इसे देखते हुए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% की गई थी।

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