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भय्यू महाराज सुसाइड : सेवादार-केयर टेकर-ड्राइवर दोषी, 6-6 साल की सजा

सत्र न्यायालय ने करीब साढ़े तीन साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को सुनाया फैसला।

इंदौर (जोशहोश डेस्क) बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सेवादार विनायक, केयर टेकर पलक और ड्रावर शरद को दोषी करार दिया है। जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने तीनों को दोषी ठहराते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई।

करीब साढ़े तीन साल चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के बाद साफ़ हो गया कि सेवादार विनायक, केयर टेकर पलक और ड्रावर शरद की प्रताड़ना से तंग आकर ही भय्यू महाराज ने आत्महत्या कर ली थी। भय्यु महाराज ने 2018 में घर पर ही लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

कोर्ट ने माना कि पैसों के लिए भय्यू महाराज को प्रताड़ित और ब्लैकमेल किया जाता था। इससे पहले 19 जनवरी को सुनवाई के बाद 28 जनवरी को फैसला सुनाये जाने की बात कही गई थी। इस मामले में भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी, बेटी कुहू, बहन डॉ. पवन राठी समेत 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज़ किये गए थे।

भय्यू महाराज की आत्महत्या के 6 महीने बाद पुलिस ने विनायक, शरद और पलक को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। घटना के 6 माह तक किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया। सेवादार विनायक, शरद और पलक अभी जेल में हैं।

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