MPTET: व्हिसल ब्लोअर डॉ.आनंद राय को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत
जिला कोर्ट के स्पेशल जज कमल जोशी ने व्हिसल ब्लोअर डॉ.आनंद राय 50 हजार के मुचलके पर दी जमानत।
भोपाल (जोशहोश डेस्क) व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर डॉ.आनंद राय को बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला कोर्ट ने करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद शनिवार को डॉ.आनंद राय को जमानत दे दी। जिला कोर्ट के स्पेशल जज कमल जोशी ने डॉ. राय को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। डॉ. राय को भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद डॉ.आनंद राय को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से डॉ. राय की चार दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन की रिमांड स्वीकृत की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को दोबारा डॉ.आनंद राय कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने राय की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ( MPTET) के वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर डॉ. राय के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम ने अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच भोपाल क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने डॉ. राय को गुरुवार देर रात दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि 25 मार्च को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट को डॉ.आनंद राय ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम पर गंभीर आरोप लगाए थे। लक्ष्मण सिंह मरकाम ने इसके बाद 27 मार्च को अजाक थाने में डॉ. आनंद राय और कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
डॉक्टर आनंद राय ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद गुरुवार को याचिका खारिज होने के बाद देर रात क्राइम ब्रांच ने आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया था। इधर प्रदेश सरकार ने डॉ. आनंद राय को स्वास्थ्य विभाग से निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए थे।