भोपाल (जोशहोश डेस्क) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन ज़ारी कर दी गई है। धारा 144 के अंतर्गत जारी नए आदेश के मुताबिक़ भोपाल में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता और अधिकतम 200 व्यक्ति के ही आयोजन हो सकेगें। इसके साथ ही रात 10:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के आयोजनों पर पूर्णता रोक रहेगी।
कलेक्टर अविनाश लावानिया द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक़, अब जिले में किसी प्रकार की रैली, जुलूस, चल समारोह निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही मेले और किसी प्रकार की प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से आयोजित मेले में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से गोले बनाकर सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना की रोकथाम के लिए अब महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी भोपाल में एंट्री मिलेगी।
मध्यप्रदेश में सोमवार को एक दिन में इस साल सबसे ज्यादा 797 केस आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,391 हो गई है। आज तीन कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। राजधानी भोपाल और इंदौर में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,890 हो गया है।
दो दिन पहले ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि था कि अगर सूबे में इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर जरूत पड़ी तो भोपाल और इंदौर जिले में रविवार या सोमवार से नाईट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालात नहीं सुधरने पर यह कदम उठाया जाएगा।