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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा MP हाईकोर्ट का राखी बंधवाने की शर्त पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जजों को किसी भी प्रकार के स्टारियोटाइपिंग से बचने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को भी रद्द कर दिया।

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को पीड़िता से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को किसी भी प्रकार के स्टारियोटाइपिंग से बचने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत को भी रद्द कर दिया।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान 30 वर्षीय विवाहिता से छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते वक्त अनूठी शर्त लगाते हुए उसे रक्षाबंधन के दिन महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाने का आदेश दिया था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 9 महिला वकीलों ने चुनौती दी थी और कहा था कि यह फैसला कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से सहयोग करने को कहा था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश यौन अपराधों को महत्वहीन बनाने के बराबर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस तरह के आदेश की निंदा की जानी चाहिए।

मामला उज्जैन से जुड़ा था। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने मामले में उज्जैन जिले के विक्रम बागरी (26) की जमानत अर्जी 30 जुलाई को मंजूर की थी। वह दो महीने से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में था।

पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत भरने पर बागरी को जेल से रिहा किये जाने का आदेश दिया था। अदालत ने इसके साथ यह शर्त भी लगाई कि आरोपी तीन अगस्त को रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी के साथ राखी और मिठाई लेकर शिकायतकर्ता महिला के घर जाएगा और उससे राखी बांधने का निवेदन करेगा।

इसके साथ ही, एक भाई के तौर पर उसे वचन देगा कि वह भविष्य में हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। एकल पीठ ने यह भी कहा कि जिस तरह रक्षाबंधन की रस्म के मुताबिक राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को उपहार देता है, उसी तरह आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता महिला को 11,000 रुपए दिए जाएगे और वह उसका आशीर्वाद भी लेगा।

आरोप है कि आरोपी विक्रम बागरी नजदीकी उज्जैन जिले के भाटपचलाना क्षेत्र में 20 अप्रैल को तड़के अपने पड़ोस में रहने वाली 30 वर्षीय विवाहिता के घर में जबरन घुस गया था और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था।

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