नीरा राडिया को बड़ी राहत, CBI को नहीं मिले टेप की जांच में अपराध के सबूत
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीबीआई ने किया सूचित, 12 साल पहले नीरा राडिया टेप पर हुआ था विवाद
नई दिल्ली (जोशजोश डेस्क) 12 साल पहले सियासी और कार्पोरेट जगत में तूफ़ान लाने वाले नीरा राडिया टेप केस में सीबीआई को अपराध के सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि उसे लगभग 5,800 टेप की जांच में अपराध का कोई मामला नहीं मिला था, इसलिए, मामले में दर्ज 14 प्राथमिक जांच को बंद कर दिया गया।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत के टेप की सामग्री की जांच में कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं मिली है। इसे नीरा राडिया को बड़ी राहत बताया जा रहा है। राडिया टेप पर 12 साल पहले काफी विवाद हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लंबे समय इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि निजता को सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का दर्जा दे चुका है। अब इस मामले में कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा।
उस समय उद्योगपति रतन टाटा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने खुद से जुड़ी कुछ निजी बातों के भी इन टेप में होने का हवाला देते हुए इन्हें सार्वजनिक करने पर रोक की मांग की थी। इस मामले में एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (CPIL) ने भी याचिका दाखिल की थी। एनजीओ CPILने राडिया के साथ नेताओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों और दूसरे लोगों की बातचीत की जांच की मांग की थी।