नरोदा नरसंहार: माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत सभी 69 आरोपी बरी
गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया फैसला
अहमदाबाद (जोशहोश डेस्क) गुजरात दंगों के दौरान नरोदा ग्राम में हुई हिंसा के मामले में माया कोडनानी बाबू बजरंगी और जयदीप पटेल समेत 69 आरोपी बरी हो गए। गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस हत्याकांड में 11 लोगों की मौत हुई थी।
इस मामले के आरोपियों में बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 17 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चल रहा था।
गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में पेट्रोल डालकर गुजरात के गोधरा में कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद अहमदाबाद शहर सहित पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में 28 फरवरी को नरोदा गांव के अंदर और बाहर कथित तौर पर 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।