सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए गाइडलाइन जारी, सख्त हुए नियम
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है लेकिन सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि सोशल मीडिया पर यदि कोई गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
उन्होंने कहा कि यह पता बहुत जरूरी है कि गलत ट्वीट या कंटेंट पहली बार किसने पोस्ट किया है। ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनके यहां खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था हो। जिस तरह से फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था ओटीटी के लिए हो।
सोशल मीडिया के लिए बनी गाइडलाइंस
सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या करोड़ों हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले। अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया को वह जानकारी देनी होगी।
सरकार बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के के आंकड़े बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के ले मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी और उसका नाम भी बताना होगा। वह अधिकारी 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करेगा और उसे इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा।
ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन
ओटीटी और डिजिटल न्यू के लिए 3 चरणों का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर देनी होगी। ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।
फिल्मों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी फिल्मों की तरह कौन सा कंटेंट किस आयु वर्ग के लिए है। इसे अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा।
अगले तीन महीने में लागू हो जाएंगे कानून
सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो अगले 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे इससे उन्हें मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त मिल जाएगा। जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी उसी दिन से ओटीटी और डिजिटल न्यूज कानून के प्रभाव में आ जाएंगे।