CNBC के शो पर एंकर का फर्जीवाड़ा, दर्शकों को ‘मूर्ख’ बनाकर कमाए करोड़ों
एक बिजनेस चैनल के शो के एंकर की दर्शकों से धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। शो में हेमंत घई शेयर के उतार चढ़ाव को लेकर भ्रामक जानकारी देता था।
भोपाल (जोशहोश डेस्क) अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तोे बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी आवाज भी देखते होंगे। इनमें एंकर्स की सलाह पर ट्रेडिंग भी करते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान। बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के शो के एंकर की दर्शकों से धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सीएनबीसी आवाज के एंकर पर पांबदी लगा दी है।
दरअसल एंकर हेमंत घई बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी आवाज का शो ‘स्टाॅक 20-20’ के सह प्रस्तोता हैं। शो में शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर जानकारी दी जाती है। सुबह करीब साढ़े सात बजे इस शो में हेमंत शेयर के उतार चढ़ाव को लेकर भ्रामक जानकारी देता था। अपनी दी गई जानकारी के आधार पर वह अपनी पत्नी जया और मां श्याम मोहिनी के नाम से पहले ही ट्रेडिंग कर लेता था।
सेबी का अनुमान है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी देकर हेमंत उसकी पत्नी और मां ने जनवरी 2019 से मई 2020 तक की अवधि में करीब 3 करोड़ रुपए कमाए हैं।
दर्शकों से खिलवाड़ कर कमाई
हेमंत अपने शो में सिलेक्टेड स्टाॅक को खरीदने या बेचने की सलाह देता था।इससे एक दिन पहले वह इस स्टाॅक के शेयर की ट्रेडिंग अपनी पत्नी और मां के नाम खरीद लेता था। अपनी दी गई जानकारी के अनुसार भाव में फेरबदल से हेमंत को बड़ा मुनाफा होता था।
जब सेबी के होल टाइम मेंबर्स द्वारा यह देखा गया कि हेमंत द्वारा रिकंमड किए गए शेयर को उसकी पत्नी और मां द्वारा एक दिन पहले ही खरीदे जा रहे रहे हैं तो हेमंत पर शक हुआ। लंबे समय तक यह सिलसिला जारी रहने से शक पुख्ता हो गया।हेमंत के ट्विटर पर एक लाख से ज्यादा फाॅलोअर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी सलाह शो देख रहे लोगों के लिए कितनी अहम हुआ करती थी। हेमंत ने इसका ही फायदा उठाया।
पूरा मामला सामने आने पर सीएनबीसी नेटवर्क18 ने हेमंत घई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया।
सीएनबीसी आवाज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सेबी ने भी घई को अगले आदेश तक निवेश के संबंध में कोई भी परामर्श देने तथा प्रतिभूति बाजार के संबंध में शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने से भी रोक दिया। सेबी ने इसके अलावा धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से अर्जित 2.95 करोड़ रुपये की आय पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है।