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चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए : मद्रास हाईकोर्ट

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से पूरा देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण अभी है इसके बाद भी चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग को कहा गया है कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना रोक दी जाएगी।

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि स्वास्थ्य का मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त ऐसे हालात हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई है।

30 अप्रैल तक मांगा प्लान

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं बताया गया, तो 2 मई को होने वाली मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान पबनाकर देने के लिए कहा है।

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