सायरस मिस्त्री को हटाना सही, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के पक्ष में सुनाया फैसला
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सायरस मिस्त्री को कंपनी के बोर्ड से हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए एनसीएलएटी के आदेश को पलट दिया है।
इस मामले में सायरस इन्वेस्टमेंट ऐंड स्ट्रिंग इन्वेस्टमेंट के दावे खारिज कर दिया गया। इस मामले में टाटा सन्स और सायरस मिस्त्री दोनों की ओर से जल्दी स मामले में टाटा सन्स और सायरस मिस्त्री दोनों की ओर से जल्दी मामले को निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाटा सन्स में सायरस मिस्त्री के परिवार से जुड़े एसपी ग्रुप के शेयरों का वैल्यूएशन टाटा सन्स के अनलिस्टेड शेयरों के आधार पर तय होगी। कोर्ट फिलहाल यह तय नहीं कर सकता कि मिस्त्री को क्या मुआवजा मिलना चाहिए। यह दोनों पक्ष आपस में बैठकर तय कर सकते हैं।
टाटा सन्स प्राइवेट लि. और सायरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लि. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ क्रॉस अपील दायर की थी, जिसपर शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया।
एनसीएलएटी ने अपने आदेश में 100 अरब डॉलर के टाटा समूह में सायरस मिस्त्री को कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया था. शीर्ष अदालत के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया।