तो क्या बिग-बी की कोरोना ट्यून से मिलने वाली है मुक्ति?
अधिवक्ता ए.के. दुबे और पवन कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वे इस तरह के कॉलर ट्यून से परेशान सभी करदाताओं की ओर से जनहित याचिका दायर कर रहे हैं।
Sangam Dubey
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) फोन कॉल करते हुए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा बताये जाने वाले कोविड-19 के लिए रिकॉर्डेड सावधानी संदेश को हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई करेगा। यह मामला चीफ जस्टिस डी.एन.पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी क्योंकि जज मामले की भौतिक तौर पर सुनवाई नहीं कर रहे थे। लिहाजा कोर्ट ने मामले को 18 जनवरी को सुनने की तारीख दी है।
अधिवक्ता ए.के. दुबे और पवन कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि वे इस तरह के कॉलर ट्यून से परेशान सभी करदाताओं की ओर से जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। दलील में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने बच्चन को कोरोनावायरस से बचने के उपाय बोलने के लिए फीस दी है। बच्चन का यह रिकॉर्डेड संदेश फोन कॉल कनेक्ट होने से पहले सुनाया जाता है।
बता दें कि पहले कोरोना से सावधान रहने के लिए एक महिला का रिकॉर्डेड संदेश फोन कॉल कनेक्ट होने से पहले सुनाया जाता था। जिसके बाद इसे बदल कर अमिताभ बच्चन की आवाज से संदेश दिया जाने लगा है। हालांकि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने यूजर को सुविधा देने के लिए इसे हटाके का भी विकल्प रखा है। जिसमें आप यदि अपनी सिम में कोई कॉलर ट्यून सेट करते हैं तो जब भी कोई आपको कॉल करेगा, उसे अमिताभ की जगह आपके द्वारा सेट की गई कॉलर ट्यून सुनाई देगी। इसके अलावा सभी कंपनियों ने एक नंबर जारी करके भी कॉलर ट्यून बंद करने की सुविधा दी हुई है।