बापू की मानहानि: J&K के उप राज्यपाल के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुंचे पत्रकार-गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ राकेश पाठक
परिवाद पर तर्क के लिये 21 जून की तारीख़ तय
Ashok Chaturvedi
ग्वालियर (जोशहोश डेस्क) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बिना डिग्री वाला बताने वाले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के ख़िलाफ़ मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार और गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ राकेश पाठक ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया।
डॉ पाठक ने ग्वालियर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नितिन कुमार मुजाल्दे के सामने इस्तगासा (निजी परिवाद) प्रस्तुत कर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के ख़िलाफ़ गांधी जी की मानहानि करने पर मुकदमा चलाने की अपील की। न्यायालय ने इस अपील को दर्ज़ कर के इसकी पोषणीयता (Maintainability) पर तर्क के लिये आगामी 21 जून की तारीख़ तय की है।
उल्लेखनीय है कि मनोज सिन्हा ने विगत 23 मार्च को ग्वालियर के एक निजी विश्वविद्यालय में एक आयोजन में कहा था कि गांघी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। गांधी जी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले उनके इस निराधार बयान पर डॉ पाठक ने 24 मार्च को उन्हें कानूनी नोटिस भेज कर माफ़ी मांगने का अनुरोध किया था। नोटिस की प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई थी।
निर्धारित समय में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर डॉ राकेश पाठक ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। डॉ राकेश पाठक की ओर से अधिवक्तागण भूपेंद्र सिंह चौहान, पंकज सक्सेना, शुभेंदु सिंह चौहान ने इस्तगासा पेश किया।