फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पूनिया को मिली जमानत, जानिए क्या कहा कोर्ट ने ?

रोहिणी कोर्ट ने मनदीप पूनिया को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। मनदीप पूनिया को रविवार को हिरासत में लिया गया था।

नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) किसान आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पूनिया (Mandeep Punia) को जमानत मिल गई। रोहिणी कोर्ट ने मनदीप पूनिया को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। मनदीप पूनिया को रविवार को हिरासत में लिया गया था। मंदीप को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है।

जमानत मिलने के बाद मनदीप पूनिया जल्द रिहा हो सकते हैं। मनदीप ने स्वयं को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। मनदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की शाम सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। पूनिया पर ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पूनिया पर आईपीसी की धारा 186, 332, 353 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोमवार को रोहिणी अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा की कोर्ट में पुलिस ने मनदीप पर लोगों को भड़काने व कामकाज में बाधा पंहुचाने का आरोप लगाते हुए जमानत आवेदन पर विरोध जताया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला मंगलवार को सुनने का निर्णय किया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने मनदीप को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

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पुलिस ने मनदीप पूनिया को उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वे सिंघु बार्डर पर कवरेज कर रहे थे। इसके बाद मनदीप पुनिया को हिरासत में लेने का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मनदीप पूनिया को घेरे हुए हैं और लेकर जा रहे हैं। हिरासत में लिए जाने से कुछ घंटे पहले पुनिया ने सिंघु बॉर्डर पर हुई हिंसा के संबंध में फेसबुक पर एक लाइव वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे।

पति को जमानत मिलने पर मनदीप की पत्‍नी लीना ने कहा, ‘खुश हूं, इस बात से संतुष्‍ट हूं कि वे जल्‍दी बाहर आ जाएंगे। मैं खुद को खुशखकिस्‍मत समझती हूं कि बड़ी संख्‍या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई।

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