अब ट्रेन में लैपटॉप- मोबाइल नहीं कर पाएंगें चार्ज, नई गाइडलाइन की पूरी जानकारी पाएं यहां !
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा नियम बनाया है।
Ayushi Jain
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) बीते कुछ दिनों से ट्रेन में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इन घटनाओं को रोकने लिए रेलवे ने नई योजना बनाई है, जिसे इन घटनाओं को भविष्य में घटित होने से रोका जाए। हाल ही में नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी। वहीं, गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं को मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे ने ट्वीट कर बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामग्री नन स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है।
यही नहीं, आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेजा जा सकता हैसाथ ही जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा नियम बनाया है। दरअसल, यात्री अब रात के समय ट्रेन के डिब्बों में चार्जिंग प्वाइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात में चार्जिंग पॉइंट के उपयोग को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। 13 मार्च को दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद यह निर्णय लिया गया, गौरतलब है कि आग एक कोच में लगी और सात अन्य डिब्बों में फ़ैल गई।