मानहानि केस: राहुल गांधी की याचिका खारिज, तेवर बरक़रार-सेठ ‘साहेब’ का!
सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में करेंगे अपील
Ashok Chaturvedi
सूरत (जोशहोश डेस्क) मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
राहुल गांधी की याचिका पर सूरत में सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने केवल एक शब्द कहा- डिसमिस। इससे पहले इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वहीं सूरत कोर्ट में फैसले से पहले राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। गुरुवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर फिर सवाल पूछा कि हिन्दुस्तान की पूरी सम्पति, पूरा धन एक आदमी के हवाले क्यों किया जा रहा है?
बता दें कि मानहानि केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। सजा के बाद 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी।
साथ ही लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा। कमेटी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है। राहुल गांधी ने बंगला खाली कर सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया है। उनका सामान भी शिफ्ट हो चुका है।