माइनिंग लीज केस में SC ने पलटा HC का फैसला, CM सोरेन बोले-सत्यमेव जयते
सुप्रीमकोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था।
Ashok Chaturvedi
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ‘सत्यमेव जयते’ के रूप में निरूपित किया है।
झारखंड के सीएम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनवाई चल रही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन जनहित याचिकाओं को बरकरार रखा गया था, जिसमें सोरेन के खिलाफ मुखौटा कंपनियों के माध्यम से कथित मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता में रहते हुए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए जांच की मांग की गई थी।
इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि
गौरतलब है कि सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह आदेश सुरक्षित रखा था। जस्टिस धूलिया ने आज अपने आदेश में कि अदालत ने झारखंड राज्य सरकार और सीएम सोरेन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार कर लिया है।
इससे पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि सीबीआई और ईडी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। सोरेन को खनन पट्टा आवंटित किए जाने के दावों के बाद चुनाव आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी। इसी केस में सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकी है।