कोर्ट ने नाविका कुमार के खिलाफ Republic TV की मानहानि की शिकायत का लिया संज्ञान
व्हाट्सअप चैट का टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में उल्लेख किया गया है।
Ayushi Jain
नई दिल्ली (जोशहोश डेस्क) दिल्ली की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी (Republic TV) की मूल कंपनी की ओर से टाइम्स नाउ (Times Now) की एंकर नविका कुमार के खिलाफ कथित व्हाट्सएप चैट के संबंध में रिपब्लिक टीवी और उसके संस्थापक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लिया है। इस कथित व्हाट्सअप चैट का टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में उल्लेख किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चंदरजीत सिंह ने मामले में संज्ञान लिया और मामले को पूर्व समन साक्ष्य के लिए 8 जून के लिए निर्धारित कर दिया। रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ और संस्थापक अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के चैट से संबंधित 18 जनवरी को नविका कुमार द्वारा दिए गए बयानों के बारे में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई।
49 पृष्ठ की शिकायत में कहा गया है, “नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया (Republic TV) नेटवर्क के संस्थापक पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और राज्य के सरकारी सिक्रेट को लीक करने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे पूरे संगठन पर खतरा पैदा हो गया।”
कंपनी ने बताया कि आपत्तिजनक शो को 85,000 से अधिक व्यू मिले, इसलिए शिकायतकर्ता कंपनी की मानहानि का दायरा काफी बड़ा है।
शिकायतकर्ता ने आगे कहा, “टीआरपी घोटाला (TRP Scam) मामले में मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट के संबंध में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया।”
एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी कहा कि अभियुक्त ईष्र्यालु है और शिकायतकर्ता की कंपनी की सफलता की बराबरी करने के लिए इस आपत्तिजनक शो को प्रसारित किया गया।
कंपनी ने अदालत से शिकायत का संज्ञान लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत आरोपी को सजा देने का अनुरोध किया था।