MP में अब शॉपिंग माॅल-रेस्टाॅरेंट जिम भी अनलाॅक, शर्ते लागू
बुधवार से शॉपिंग माॅल, रेस्टाॅरेंट, क्लब, जिम और स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि इनके लिए शर्तें लागू रहेंगी।
Ashok Chaturvedi
भोपाल (जोशहोश डेस्क) प्रदेश में अनलाॅक को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई। अब बुधवार से शॉपिंग माॅल, रेस्टाॅरेंट, क्लब, जिम और स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि इनके लिए शर्तें लागू रहेंगी। वहीं प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे।
गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ आ सकेगा। पहले की तरह जनता कर्फ्यू हर रविवार को जारी रहेगा। यह शनिवार रात 10 से प्रारम्भ होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों पर एक समय में लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब धार्मिक स्थलों में अधिकतम 6 लोग जा सकेंगे। अभी तक यहां अधिकतम 4 लोगों की ही प्रवेश की अनुमति थी।
शादी में 50 लोग
गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालाँकि अतिथियों की की सूची स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे।
1 जुलाई से आगे नई गाइडलाइन
सरकार के नई गाइडलाइन 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगी है। सरकार 30 जून तक की स्थिति के आधार पर नए सिरे से 1 जुलाई से आगे नई गाइडलाइन जारी करेगी।